इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मदरसों में भी राष्ट्रगान और ध्वज का सम्मान किया जाना चाहिए।न्यायालय ने राष्ट्रगान गाने से छूट मांगने वाली याचिका को ख़ारिज करते हुए मदरसों को कड़ा जवाब दिया है।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर योगी सरकार ने एक सर्कुलर जारी करते हुए मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाना और तिरंगा फहराना अनिवार्य कर दिया था तथा सबूत के रूप में इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने को भी कहा गया था।
सरकार ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से संबद्ध मदरसों से भी पूछा था। कई लोगों का मानना था कि सरकार का आदेश उनके 'देशभक्ति' का परीक्षण करने का एक अपमानजनक प्रयास था।
इस सर्कुलर के विरोध में कुछ मदरसा संस्थानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी , अदालत ने इस याचिका
को रद्द करते हुए कहा की राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना सभी नागरिकों का संवैधानिक कर्तव्य है। लिहाजा जाति ,धर्म और भाषा के आधार पर इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता।
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